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जग्गी हत्याकांड मामले में दोषी पाए गए अमित जोगी, कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

रायपुर। Jaggi Murder Case: छत्तीसगढ़ की राजनीति से जुड़े बहुचर्चित राम अवतार जग्गी हत्याकांड में बड़ा फैसला आया है। अमित जोगी को हाईकोर्ट ने दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की खंडपीठ ने सुनाया।

हाईकोर्ट ने सीबीआई की अपील को स्वीकार करते हुए ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलट दिया। इससे पहले निचली अदालत ने अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को बरी कर दिया था।

कोर्ट ने अमित जोगी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और 120-बी (आपराधिक साजिश) के तहत दोषी माना और उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही 1,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त छह महीने की सश्रम कैद भुगतनी होगी।

यह मामला साल 2003 में हुए राम अवतार जग्गी हत्याकांड से जुड़ा है। साल 2007 में रायपुर की विशेष अदालत ने कुछ आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई थी, जबकि अमित जोगी को बरी कर दिया गया था।

Jaggi Murder Case: हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि एक ही साक्ष्य के आधार पर कुछ आरोपियों को सजा देना और कथित मुख्य साजिशकर्ता को बरी करना न्यायसंगत नहीं है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इस मामले को दोबारा खोला गया था, जिसके बाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और अब यह अहम फैसला सामने आया है।

 

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