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Take Land On Lease:  जमीन के आवंटन के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। जिला कार्यालय रायपुर के कक्ष क्रमांक 28 में आवेदन प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

अपर कलेक्टर पद्मिनी भोई ने बताया कि रायपुर जिले के नगरीय क्षेत्रों में रिक्त की जानकारी वेबसाइट पर प्रदर्शित की गई है। इस संबंध में संबंधित तहसील के तहसीलदार से भी रिक्त भूमि की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

रायपुर। Take Land On Lease: शासकीय जमीन पर अतिक्रमण करने वालों के व्यवस्थापन की प्रकिया शुरू कर दी गई है। जमीन के आवंटन के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। जिला कार्यालय रायपुर के कक्ष क्रमांक 28 में आवेदन प्रस्तुत किए जा सकते हैं। कलेक्टर डाक्‍टर एस.भारतीदासन ने अनुविभागीय अधिकारियों (राजस्व) को प्राप्त आवेदनों का समय-सीमा में निराकरण करने का निर्देश दिया है।

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा नगरीय क्षेत्रों में अधिक्रमित भूमि की व्यवस्थापन एवं शासकीय भूमि के आवंटन के लिए सक्षम अधिकारी के संबंध में आंशिक संशोधन किए गए हैं। 7500 वर्ग फुट तक की शासकीय भूमि को 30 वर्षीय पट्टे पर आवंटन तथा अधिक्रमित शासकीय भूमि के व्यवस्थापन करने का अधिकार जिला कलेक्टर को प्रदान किए गए हैं।

अपर कलेक्टर पद्मिनी भोई ने बताया कि रायपुर जिले के नगरीय क्षेत्रों में रिक्त की जानकारी वेबसाइट पर प्रदर्शित की गई है। इस संबंध में संबंधित तहसील के तहसीलदार से भी रिक्त भूमि की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। 7500 वर्गफुट के अंतर्गत की भूमि में अतिक्रमित भूमि पर व्यवस्थापन शासन के नियमानुसार प्रब्याजी का निर्धारण प्रचलित गाइडलाइन की 150 प्रतिशत के बराबर की जाएगी।

फिहोल्ड के लिए बाजार मूल्य की दो प्रतिशत राशि देय होगा। उन्होंने बताया कि 7500 वर्गफुट के अंतर्गत की शासकीय भूमि में भू-आवंटन के लिए शासन के नियमानुसार प्रब्‍याजी का निर्धारण प्रचलित गाइड लाइन की 100 प्रतिशत के बराबर की जाएगी। एक से अधिक आवेदन होने पर नीलामी की कार्यवाही कर आवंटन किया जाएगा।

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