छत्तीसगढ़

अनाधिकृत निर्माण के नियमितकरण के लिए जिला कलेक्टोरेट के सभाकक्ष में समिति की बैठक ली

रायपुर: कलेक्टर डॉ. बसवराजु एस. ने अनाधिकृत निर्माण के नियमितकरण के लिए जिला कलेक्टोरेट के सभाकक्ष में समिति की बैठक ली। बैठक में उन्होेंने कहा कि नियमितिकरण योग्य शेष प्रकरणों को आगामी बैठक के पूर्व अनिवार्य रूप से निराकृत किया जाए। समिति के समक्ष आए ऐसे प्रकरण जिनको निरस्त किया गया है।

ऐसे प्रकरणों का पुनः समीक्षा कर प्रस्तुत किया जाए। कलेक्टर ने सभी जोन कमिश्नरों को निर्देशित किया कि नियमितिकरण की कार्यवाही में तेजी लाए तथा आवश्यक एवं स्पष्ट अभिमत के साथ समिति के समक्ष प्रस्तुत करें।अनाधिकृत निर्माण के लिए चलाए जा रहे अभियान के लिए बैठक में आज कुल 2236 प्रकरण प्रस्तुत किये गए जिसमें 120 वर्ग मीटर से कम आवासीय निःशुल्क स्वीकृत प्रकरण 1030, 120 से 240 वर्ग मीटर तक के आवासीय शुल्कमय स्वीकृत प्रकरण 579, 240 से 360 वर्ग मीटर तक के आवासीय शुल्कमय में स्वीकृत प्रकरण 104, 360 वर्ग मीटर से अधिक आवासीय शुल्कमय स्वीकृत प्रकरण 48 और गैर आवासीय के 180 प्रकरण स्वीकृत किये गए हैं।

इस तरह कुल 1941 प्रकरणों का नियमितिकरण किया गया तथा 295 प्रकरण निरस्त किये गए। कलेक्टर डॉ. बसवराजु एस. ने निर्देशित किया कि भवनों के नियमितिकरण के लिए मास्टर प्लान के अनुरूप नक्षा आवश्यक है। इसी तरह गैर आवासीय भवनों का वाहनों की पार्किंग व्यवस्था होने पर नियमितीकरण किया जाएगा। आवासीय एवं व्यावसायिक भवनों के नियमितीकरण के लिए सड़कों की चौड़ाई शासन द्वारा अलग-अलग निर्धारित की गई है।

निर्धारित मापदंड पूरा होने पर ही नियमितीकरण किया जा सकेगा। ऐसे आवासीय भवन जो सड़क की सीमा में नही आते है उनका नियमितीकरण किया जाएगा। बैठक में नगर एवं ग्राम निवेश के संयुक्त संचालक संदीप बांगड़े, नगर निगम के अधिकारी सहित समिति के अन्य सदस्य उपस्थित थे।

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