रायपुर। छत्तीसगढ़ महिला आयोग ने प्रॉपर्टी विवाद के मामले में सुनवाई करते हुए एक बेटी को उसके पिता की संपत्ति में हक दिलवाया है। मामले में बेटी ने लव मैरिज की थी, लेकिन परिजन इसके खिलाफ थे। इस वजह से विवाद बढ़ा।
महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने कहा कि युवती की शादी के बाद उसे संपत्ति में हक नहीं दिया गया था। उसने आयोग में आवेदन देकर इस मामले में शिकायत की थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद आयोग द्वारा दी गई समझाइश को स्वीकार करते हुए 11 लाख रुपये का चेक, 60 हजार रुपए और 5 तोला गोल्ड युवती को दिया जाना तय हुआ। इसी ही युवती ने संपत्ति में हिस्सा माना और ये केस क्लोज किया गया।
एक और प्रॉपर्टी के केस में महिला ने अपने पिता की 60 से 65 एकड़ जमीन की बात बताई। ये संपत्ति 6 भाई और 2 बेटियों में बंटी। महिला ने बताया कि उसके मकान को जबरन तोड़ा जा रहा है। महिला आयोग ने पाया कि विवाद हिस्सेदारी से भी जुड़ा है जिसे कोर्ट में दस्तावेजों के आधार पर साबित करना होगा। इस वजह से ये केस बंद किया गया। आयोग की जनसुनवाई में 5 प्रकरण में सभी पक्षकार पहुंचे। 2 मामलों में आगे की सुनवाई की तारीख दी गई।