रायगढ। अलमाटी कजाकिस्तान ( Kazakistan) से यात्रा कर लौटे 3 लोगों पर खरसिया थाने में मामला दर्ज किया गया है। यह जानकारी पुलिस अधीक्षक ( Suprintendent of police) संतोष कुमार सिंह ने दी। रायगढ एसपी सिंह साहब ने बताया कि इन्होंने कोरोना वायरस (COVID -19 ) से सुरक्षा के निर्धारित मापदंडों को पूरा नहीं किया था जबकि कजाकिस्तान
कोरोना वायरस ( COVID -19) से संक्रमित देश है । उनके द्वारा शासन-प्रशासन के आदेशों का उल्लंघन कर लापरवाही पूर्ण कृत्य से संक्रमण फैलने की संभावना को देखते हुए तीनों व्यक्तियों के विरुद्ध थाना खरसिया में भादंवि की धारा 188 IPC एवं महामारी अधिनियम 1897 की धारा 03 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है ।
कोरोना (कोविड-19) वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जिला दंडाधिकारी रायगढ़ ने 19 मार्च को सीआरपीसी की धारा 144(1) के अंतर्गत आदेश पारित किया । साथ ही कोरोना (कोविड-19) वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए विदेश एवं दूसरे प्रदेश से यात्रा कर लौट रहे यात्रियों पर जिला प्रशासन एवं पुलिस ( Police ) विभाग द्वारा विशेष निगाह रखी जा रही है ।
कैसे सामने आया मामला
इसी संदर्भ में 19.मार्च को पुलिस अधीक्षक रायगढ़ संतोष कुमार सिंह को सूचना मिली कि खरसिया क्षेत्र के 4 रहवासी 14 मार्च 2020 को अलमाटी (कज़ाकिस्तान) के यात्रा पर गए हुए थे । जो 19 मार्च 2020 को खरसिया लौट आए हैं। इसे गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक ने एसडीओपी खरसिया को तत्काल आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए ।
14 दिवस होम आइसोलेशन में रहने निर्देश
निर्देशों पर कार्यपालिक दंडाधिकारी के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम उनके घर पहुंची और चिकित्सक द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण उपरांत चारों व्यक्तियों को शासन द्वारा जारी सुरक्षा संबंधी निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हुए 14 दिवस होम आइसोलेशन में रहने निर्देशित किया गया था।
3 लोग सार्वजनिक स्थलों पर मिले घूमते
इसमें से एक व्यक्ति अभी भी होम आइसोलेशन पर है* किंतु शेष 3 व्यक्ति शासन प्रशासन के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए दिनांक 20 एवं 21 मार्च 2020 को खरसिया के सार्वजनिक स्थलों, सड़कों एवं प्रतिष्ठानों में घूमते फिरते देखे गए । जिसकी सूचना खरसिया के रहवासियों द्वारा पुलिस अधीक्षक रायगढ़ को दिया गया, पुलिस अधीक्षक द्वारा तत्काल इसकी जांच पड़ताल के निर्देश एसडीओपी खरसिया को दिया गया जो सही पाया गया। उपरोक्त तीनों व्यक्ति अलमाटी कजाकिस्तान से यात्रा कर लौटे हैं। जो कि कोरोना वायरस से संक्रमित देश है । उनके द्वारा शासन-प्रशासन के आदेशों का उल्लंघन कर लापरवाही पूर्ण कृत्य से संक्रमण फैलने की संभावना को देखते हुए तीनों व्यक्तियों के विरुद्ध चौकी खरसिया, थाना खरसिया में भादंवि की धारा 188 IPC एवं महामारी अधिनियम 1897 की धारा 03 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है ।