छत्तीसगढ़

खरीददारों को आज से मकान रजिस्ट्री दर पर मिलेगी 2 फीसदी की छूट, सीएम भूपेश बघेल की सौगात

रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेष में आज यानी शनिवार से मकान खरीदने वालों को सस्ती दरों में मिल सकेगी। प्रदेष सरकार ने 75 लाख रुपए तक के मकान और फ्लैट की रजिस्ट्री शुल्क दो प्रतिषत कम कर दिया गया है। पहले रजिस्ट्री में चार फीसदी चार्ज लगता था जो अब दो प्रतिषत लगेगा
राज्य सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए रेरा में प्रोजेक्ट के रजिस्ट्रेशन की शर्त भी हटा दी है। अब किसी भी तरह के मकान बेचने पर दो परसेंट ही रजिस्ट्री शुल्क लगेगा।


गौरतलब है कि पंजीयन मंत्रालय ने जमीनों की सरकारी रेट 30 फीसदी कम करने के बाद पंजीयन शुल्क दषमलव आठ फीसदी से पांच गुना बढ़ाकर चार फीसदी कर दिया था। बीते 1 अगस्त को हरेली मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेष की जनता को मकान और फ्लैट की बिक्री में रजिस्ट्री शुल्क दो प्रतिषत कम करने की घोष्णा की थी।


गौर करने वाली बात यहां यह है कि इस योजना का लाभ केवल उन्हीं मकान विक्रेताओं को मिल सकेगा जो रेरा में रजिस्टर्ड बिल्डर से ही मकान खरीदें। छत्तीसगढ़ में ज्यादातर छोटे बिल्डरों का रेरा में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है।


अब किसी तरह के मकान या फ्लैट, वो चाहे आम आदमी ही क्यों न बेचे, उस पर दो परसेंट रजिस्ट्री शुल्क लगेगा। मगर यह सिर्फ 75 लाख तक के मकानों पर ही लागू होगा। और, 31 मार्च 2020 तक प्रभावशील रहेगा।

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