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जेएनयू देशद्रोह : कोर्ट ने कहा दिल्ली सरकार ने नहीं दी अनुमति तो हम करेगें कार्रवाई

नई दिल्लीः जेएनयू देशद्रोह मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा दायर मामले में आज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि हम वीडियो देखेंगे और अगर सरकार अनुमति नहीं देगी, तो भी हम 11 मार्च को सबूत का वीडियो देखकर कार्रवाई करेंगे.

इससे पहले हुई सुनवाई में पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली सरकार द्वारा याचिका को अनुमति न मिलने पर नाराजगी जाहिर की थी. कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि वह फाइल पर बैठ नहीं सकती है. कोर्ट ने सवाल किया कि अब तक दिल्ली सरकार ने इसे मंजूरी क्यों नहीं दी, इसके पीछे वजह क्या है? सरकार इस पर अपना रुख स्पष्ट करें.

9 फरवरी 2016 को आयोजित हुआ था कार्यक्रम

पुलिस ने जेएनयू परिसर में नौ फरवरी 2016 को आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कथित तौर पर भारत विरोधी नारे लगाने को लेकर दायर 1200 पन्ने के आरोपपत्र में विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रों उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य को भी आरोपी बनाया है.

पुलिस ने अदालत में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ (जेएनयूएसयू) के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार और अन्य के खिलाफ 1200 पन्नों का आरोपपत्र दाखिल करते हुए कहा था कि वह परिसर में एक कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे थे और उन पर फरवरी 2016 में विश्वविद्यालय परिसर में देश विरोधी नारों का समर्थन करने का आरोप है.

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