जनधन अकाउंट वालों के लिए जरूरी खबर! जल्दी कर लें ये काम वरना होगा नुकसान, सरकार ने जारी किए आदेश
नई दिल्ली। जनधन अकाउंट (Jan Dhan account) खाताधारक अगर आप भी हैं तो ये आपके लिए काम की खबर है. जन-धन अकाउंट खाताधारकों के लिए सरकार ने आदेश जारी किया है, जिसका पालन नहीं करने पर आपको 1 लाख 30 हजार रुपये का नुकसान हो सकता है. इसके लिए सिर्फ आपको अपना आधार कार्ड अपने जन धन खाते से लिंक कराना होगा. जानिए इसकी पूरी प्रक्रिया।
कब मिलते हैं 1.30 लाख रुपये
सरकार की इस जन धन योजना के अकाउंट होल्डर्स को कई सुविधाओं के साथ 1 लाख रुपये का एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी मिलता है. लेकिन अगर आपने अकाउंट को आधार से लिंक नहीं कराया तो आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा. यानी इससे आपको एक लाख रुपये का नुकसान होगा. इसके अलावा इस अकाउंट पर आपको 30000 रुपये के एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस कवर भी मिलता है. जो बैंक अकाउंट से आधार लिंक होने पर ही मिलता है.
अकाउंट को आधार से इस तरह से करें लिंक-
आप बैंक जाकर भी अकाउंट को आधार से लिंक कर सकते हैं.
इसके लिए बैंक में आप आधार कार्ड की एक फोटो कॉपी, अपना पासबुक ले जाएं.
कई सारे बैंक अब मैसेज के जरिए भी खाते को आधार से लिंक कर रहे हैं.
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के ग्राहक अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से मैसेज बॉक्स में जाकर UID
ध्यान रहे कि अगर आपके आधार और बैंक दी गई मोबाइल नंबर अलग-अलग हैं तो लिंक नहीं होगा.
इसके अलावे आप अपने नजदीकी एटीएम (ATM) से भी अपने बैंक खाते को आधार से लिंक कर सकते हैं.
इन दस्तावेजों को रखें साथ
इसके लिए आपके पास कुछ जरूरी दस्तावेज होन आवश्यक है. आधार कार्ड या पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस या PAN कार्ड, वोटर कार्ड, NREGA जॉब कार्ड, अथॉरिटभ्कि से जारी लेटर, जिसमें नाम, पता और आधार नंबर लिखा हो, गजेटेड आफिसर द्वारा जारी लेटर जिसपर खाता खुलवाने का अटेस्टेड फोटो लगा हो.