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मासूम बालिकाओं से रेप और हत्या के मामले में दो को फांसी की सजा

ठाणे. स्थानीय विशेष पॉस्को अदालत ने बच्चियों से दुष्कर्म और उनकी हत्या करने के जुर्म में शुक्रवार को दो अपराधियों को फांसी की सजा और एक अन्य दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई।

अतिरिक्त सरकारी वकील उज्ज्वला मोहोलकर ने बताया कि पहले मामले में पिछले साल 16 मार्च को सुमन कुमार झा नाम के आरोपी ने पांच साल के बच्ची से दुष्कर्म किया था और उसे गंभीर रूप से घायल अवस्था में छोड़ दिया था। बच्ची को राहगीरों ने बचाया था।

इस मामले में बच्ची की कान की बाली खरीदने वाले जौहरी सहित 21 गवाहों से पूछताछ हुई थी। विशेष पॉस्को (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) अदालत न्यायाधीश एस. ए. सिन्हा ने शुक्रवार को झा को भारतीय दंड संहिता की संबद्ध धाराओं और पॉस्को कानून के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई।

मोहोलकर ने बताया कि दूसरे मामले में राम किरन मुन्नीलाल गौड को न्यायाधीश सिन्हा ने मौत की सजा सुनाई। मुन्नीलाल ने 30 सितंबर 2013 को साढ़े तीन साल की एक बच्ची को अगवा कर उससे दुष्कर्म किया था। वह एक आवासीय परिसर में चौकीदार का काम करता था। उसने बाद में बच्ची की हत्या कर दी और उसके शव को पास के एक तालाब में फेंक दिया था।

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