
मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने टूलकिट मामले में आरोपी निकिता जैकब को राहत देते हुए उसकी गिरफ्तारी पर तीन सप्ताह के लिए रोक लगा दी है। बता दें कि इस दौरान दिल्ली पुलिस निकिता को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। कोर्ट का यह भी कहना है कि अगर निकिता की गिरफ्तारी होती है तो उसे 25 हजार के मुचलके पर राहत मिल सकती है। गौरतलब है कि जस्टिस नाइक की बेंच ने औरंगाबाद बेंच के निर्णय का भी जिक्र किया था उसके बाद निकिता को राहत दी गई। दिल्ली पुलिस ने निकिता जैकब के खिलाफ गैरजमानती वारंट भी जारी किया था।
कोर्ट में निकिता जैकब की ओर से पैरवी करते हुए वरिष्ठ वकील मिहिर देसाई ने बताया था कि टूलकिट कई लोगों द्वारा किसानों के आंदोलन को समर्थन के लिए तैयार किया गया था। इसमें न तो लाल किले पर हुए प्रदर्शन का उल्लेख है और न ही किसी प्रकार की हिंसा को बढ़ावा दिया गया है। लेकिन इन सबके बावजूद भी गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है।