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छत्तीसगढ़ के इन 11 जिलों में नई गाइडलाइन दरें लागू, पंजीयन प्रक्रिया होगी आसान और पारदर्शी

रायपुर। New Guideline Rates: रायपुर से बड़ी खबर सामने आई है। जहां केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने छत्तीसगढ़ के 11 जिलों में संपत्ति और भूमि पंजीयन के लिए संशोधित गाइडलाइन दरों को मंजूरी दे दी है। जिसके तहत नई दरें आज यानी 18 फरवरी से लागू हो गई हैं।

इस संशोधन का उद्देश्य भूमि और संपत्ति पंजीयन में पारदर्शिता बढ़ाना और प्रक्रिया को सरल बनाना है। जिला मूल्यांकन समितियों के प्रस्तावों के आधार पर केंद्रीय बोर्ड ने इन दरों को वास्तविक बाजार मूल्य के अनुरूप तय किया है।

नई गाइडलाइन दरें राजनांदगांव, बस्तर, कबीरधाम, जशपुर, मुंगेली, कांकेर, कोण्डागांव, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी तथा मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर कुल 11 जिलों में लागू होंगी। पंजीयन प्रक्रिया अब और अधिक सरल और पारदर्शी होगी। अन्य जिलों की संशोधित गाइडलाइन दरें भी जल्द जारी की जाएंगी।

New Guideline Rates: बता दें कि, यह कदम भूमि और संपत्ति लेन-देन में धोखाधड़ी रोकने और उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। इस फैसले से आम जनता और निवेशकों को लाभ होने की उम्मीद है, क्योंकि अब पंजीयन में वास्तविक मूल्यांकन और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।

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