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रायपुर समेत देशभर के कई जिले रेड जोन में…यहां नियम कड़े, लेकिन ये छूट मिलेगी

नई दिल्ली रायपुर। देश में कोरोना वायरस के कारण केंद्र सरकार ने एक बार फिर लॉकडाउन बढ़ा दिया है। यह 4 मई से प्रभावी होगा। हालांकि, इस बार देश में लगने वाले इस लॉकडाउन में राहत मिलेगी और सीमित संख्या में गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। कोविड-19 से लड़ाई के लिए गृह मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत आदेश जारी किए हैं। इसके साथ ही गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइन जारी की है। इस बार लॉकडाउन ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन में बांटा गया है और उस हिसाब से लोगों को राहत मिलेगी।

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को रेड जोन में रखा गया है, जबकि 27 मरीज ठीक होने वाले जिले को ऑरेंज जोन में रखा है और बाकी 26 जिले को अभी ग्रीन जोन की लिस्ट में शामिल हैं। हालांकि यहां लॉकडाउन के नियम ही मान्य होंगे। छत्तीसगढ़ समेत देशभर में ग्रीन जोन ही नहीं बल्कि रेड जोन में भी कई गतिविधियों में राहत मिलेगी।

इन चीजों की नहीं रहेगी अनुमति

रायपुर समेत रेड जोन में सीमित सेवाएं हासिल होंगी। लेकिन ग्रीन और ऑरेंज जोन में कंटेनमेंट एरिया और उसके चारों ओर बफर जोन को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में नाई की दुकान, शराब, सिगरेट, पान, गुटका और तंबाकू की दुकानों को खोलने की अनुमति मिलेगी। हालांकि पूरे देश में हवाई, ट्रेन, बस व मेट्रो सेवा समेत माल, सिनेमाघर आदि बंद रहेंगे।

रेड जोन में कर सकेंगे ये चीजें

  • निजी वाहन से कुछ सेवाओं के लिए लोगों को आने-जाने की अनुमति होंगी। लेकिन कार में ड्राइवर के अलावा केवल दो लोग ही बैठ सकेंगे।
  • दोपहिया वाहन से सिर्फ एक व्यक्ति यानी चालक को ही आने-जाने की अनुमति होगी।
    एसईजेड (स्पेशल इकोनॉमिक जोन)और ईओयू (एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स) के साथ-साथ औद्योगिक शहरों और क्षेत्रों में
  • कामकाज के लिए पूरी तरह छूट दे दी गई है।
  • जरूरी सामान, दवा, मेडिकल उपकरण और उनके लिए अन्य सामान बनाने वाली इकाइयां समेत पूरे सप्लाई चेन के साथ ही आइटी हाडवेयर की इकाइयों को भी छूट दी गई है।
  • मजदूर आधारित जूट और पैकेजिंग उद्योग को शारीरिक दूरी बनाए रखते हुए काम करने छूट होगी।
  • प्रिंट, इलेक्ट्रोनिक मीडिया, आइटी सेवाओं, कॉल सेंटर, कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउसिंग सेवाओं और निजी सुरक्षा गार्ड को काम करने की छूट दी गई है।
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