नई दिल्ली। मोदी सरकार ने सोमवार से शुरू होने वाले संसद के मानसूत्र सत्र के दौरान पेश करने के लिए 23 नए विधेयक सूचीबद्ध किए हैं जो 11 संबंधित अध्यादेशों का स्थान लेंगे। सरकार ने 18 दिनों के सत्र के दौरान जिन अध्यादेशों को विधेयक के रूप में पारित कराने की योजना बनाई है, उनमें से एक स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ हिंसा की रोकथाम से जुड़े कदमों से संबंधित अध्यादेश है।
इस अध्यादेश में कोविड-19 से मुकाबला करने के लिये तैनात स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ हिंसा और उन्हें परेशान करने के कार्यों को गैर जमानती अपराध करार दिया गया है। इस अध्यादेश में अधिकतम सजा सात साल कारावास और पांच लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान है। इसमें डाक्टरों, नर्सों और आशाकर्मियों सहित स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा का प्रावधान किया गया है।
एक अन्य अध्यादेश एक अप्रैल 2020 से एक वर्ष के लिए सांसदों के वेतन में 30 प्रतिशत कटौती करने से जुड़ा है। इसके स्थान पर भी एक विधेयक लाया जाएगा। इससे प्राप्त राशि का उपयोग कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में किया जाएगा।