दिल्ली: टूलकिट मामले में पूर्व सीएम रमन सिंह को राहत, SC ने राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई से किया इनकार
दिल्ली. टूलकिट मामले में पूर्व सीएम रमन सिंह को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की याचिका की सुनवाई से इनकार कर दिया है. वही पूर्व डॉ. रमन के साथ बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा को भी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने टूलकिट की जांच कराने पर रोक लगाई थी जांच पर रोक के फैसले को लेकर बघेल सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी.
इस मामले पर न्यायाधीश एन वी रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय को इस मामले का फैसला करने दें. वहीं न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने कहा कि मौजूदा मामलों को अलग-अलग नहीं ट्रीट किया जा सकता क्योंकि टूलकिट मुद्दे से संबंधित कई मामले अलग-अलग हाई कोर्ट में पड़े हैं. पीठ ने कहा कि यहां अपनी एनर्जी बरबाद मत करें. हम विशेष अनुमति याचिकाओं पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं. हम SLP को खारिज करते हैं.
Supreme Court declines to consider a plea of Chhattisgarh Govt against the High Court orders staying investigation in an FIR registered against BJP leader & former CM Raman Singh and the party leader Sambit Patra for their tweets in alleged fake toolkit case pic.twitter.com/rqWA1vcUq8
— ANI (@ANI) September 22, 2021
19 मई को, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ (NSUI) छत्तीसगढ़ इकाई के अध्यक्ष आकाश शर्मा की शिकायत के आधार पर एक FIR दर्ज की गई थी. जिसमें आरोप लगाया गया था कि रमन सिंह, संबित पात्रा और कुछ अन्य नेताओं ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मनगढ़ंत सामग्री प्रसारित की थी. आरोप के मुताबिक उन्होंने कांग्रेस का एक नकली लेटरहेड पार्टी की तरफ से विकसित टूलकिट के रूप में पेश किया था.