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केंद्र सरकार ने जारी किया गाइडलाइंस, जानिए क्या है खास

सरकार ने कुछ इंडस्ट्रीज को 20 अप्रैल से काम करने की दी छूट

 

नई  दिल्ली।   केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 3 मई तक बढ़ाए गए लॉकडाउन  ( lock down ) को लेकर बुधवार को गाइडलाइन्स ( guidelines )  जारी की हैं। सरकार ने कुछ इंडस्ट्रीज  (industry  ) को 20 अप्रैल से काम करने की छूट दी है। इसके अलावा दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि लोगों की अंतर-राज्यीय, अंतर-जिला आवाजाही, मेट्रो, बस सेवाओं पर तीन मई तक रोक जारी रहेगी।

इन कार्यों पर  रहेगी  रोक

सभी सामाजिक, राजनीतिक और अन्य आयोजनों पर भी रोक जारी रहेगी। इसके अलावा जब तक देश में लॉकडाउन लागू है, तब तक सभी धार्मिक स्थलों को भी बंद रखा जाएगा। वहीं,  कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थानों पर घर में बने मास्क  (mask ) का इस्तेमाल करना अनिवार्य कर दिया गया है। संशोधित दिशा- निर्देशों के अनुसार, कार्यालयों को सैनिटाइटर (sanitizer  )  उपलब्ध कराने, गाइडलाइन्स के अनुसार शिफ्ट चलाने,  थर्मल स्क्रीनिंग कराने के आदेश दिए गए हैं।

सरकार ने यह भी कहा

सरकार ने कहा है कि संशोधित दिशा-निर्देश लॉकडाउन के पहले चरण के दौरान मिले लाभ और दूसरे चरण में कोरोना के संक्रमण को रोकने के मद्देनजर है। इसके साथ ही सरकार का उद्देश्य दूसरे लॉकडाउन के दौरान किसानों और श्रमिकों और दैनिक वेतन भोगियों को राहत प्रदान करना है।

 

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