उच्चतम न्यायालय ने उन्नाव दुष्कर्म के सिलसिले में दर्ज पांच मामलों की सुनवाई उत्तरप्रदेश से बाहर किए जाने का आदेश दिया है। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने आज मामले की सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया।
इससे पहले आज एक सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई से कहा कि वे सड़क दुर्घटना की जांच सात दिन में पूरी करें। न्यायालय ने सीबीआई के एक जिम्मेदार अधिकारी को बुलाकर इस मामले में अब तक की गई जांच की विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी थी। सीबीआई के संयुक्त निदेशक सपंत मीना इस मामले में न्यायालय के समक्ष पेश हुए।