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सुप्रीम कोर्ट ने लोन मोराटोरियम को 28 सितंबर तक बढ़ाया, जानिए पूरा मामला

नई दिल्ली। लोन मोराटोरियम (किस्त भुगतान में मोहलत) मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को ठोस फैसला लेने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया है। गुरुवार को जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने कहा कि मोराटोरियम पर फैसला लेने के लिए केंद्र सरकार और आरबीआई को यह अंतिम मौका दिया जा रहा है।

कोर्ट ने लोन मोराटोरियम को 28 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस अवधि तक बैंक किसी भी लोन की किस्त न चुकाने पर नॉन परफॉर्मिंग असेट (एनपीए) घोषित न करें। अगली सुनवाई 28 सितंबर को ही होगी।

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वह इस मामले को लेकर बैंकों और अन्य हितधारकों से बातचीत कर रहा है। इस संबंध में दो से तीन राउंड की बैठक हो चुकी है और मामले का परीक्षण किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से ब्याज पर ब्याज नहीं वसूलने वाली याचिका को लेकर भी विचार करने को कहा है। साथ ही कर्जदारों की क्रेडिट रेटिंग को डाउनग्रेड नहीं करने को कहा है।

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