
राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों और उनके परिजनों के स्वास्थ्य लाभ को ध्यान में रखते हुए इलाज के लिए मान्यता प्राप्त अस्पतालों की नई सूची जारी की है। यह सूची 8 मई 2025 को जारी की गई है और यह 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगी।
जारी सूची के अनुसार, राज्य के भीतर कुल 134 अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है, जहां सरकारी कर्मचारी और उनके परिजन इलाज करा सकेंगे। वहीं, राज्य के बाहर स्थित 62 प्रतिष्ठित निजी अस्पतालों को भी सूची में शामिल किया गया है ताकि विशेष उपचार की आवश्यकता होने पर कर्मचारी वहां इलाज करवा सकें।
राज्य से बाहर जिन प्रमुख अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है उनमें शामिल हैं:
- सीनियर MCI, बेंगलुरु
- हीरानंदानी हॉस्पिटल, मुंबई
- मद्रास मेडिकल मिशन हॉस्पिटल, चेन्नई
- अपोलो हॉस्पिटल, हैदराबाद
- नानावती हॉस्पिटल, मुंबई
- मुंबई हॉस्पिटल, मुंबई
- मेदांता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुरुग्राम
- मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नई दिल्ली
- यशोदा हॉस्पिटल, हैदराबाद
- लीलावती हॉस्पिटल, मुंबई
- शंकर नेत्रालय, चेन्नई
सरकार के इस निर्णय से कर्मचारियों और उनके परिवारों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी, खासकर गंभीर बीमारियों और विशेष इलाज के मामलों में। इस पहल को कर्मचारी हित में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है।