रायपुर। कोरोना संक्रमण के बीच राहत के साथ लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। सरकार ने आदेश के बाद अब कलेक्टर रियायतों के साथ लॉकडाउन बढ़ाने का अलग-अलग आदेश जारी करेंगे। सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक दुकानें ऑड-इवन की तर्ज खुलेंगी। अनाज की थोक दुकानों को भी शाम 5 बजे तक कारोबार की अनुमति होगी। अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी ई-कॉमर्स कंपनियों को भी कारोबार की अनुमति मिलने जा रही है। होटल और रेस्टोरेंट से रात 10 बजे तक भोजन की होम डिलिवरी हो सकती है। खाने के आर्डर रात 9 बजे तक ही लिए जा सकेंगे। सरकार ने शराब दुकानों को भी खोले जाने की अनुमति नहीं दी है। शराब की ऑनलाइन डिलिवरी सुविधा ही बनी रहेगी।
ये पूरी तरह खुलेंगे
-सरकारी और निजी निर्माण। इसमें श्रमिकों की सुरक्षा और कोरोना गाइडलाइन का पालन जरूरी होगा।
-किराना और दैनिक जरूरतों के सामान की दुकानें। इसमें भी होम डिलिवरी को प्रोत्साहित किया जाएगा।
-मांस, मुर्गी, अंडे, मछली, दूध और उसके उत्पाद की दुकानें। यहां भी होम डिलिवरी को प्रोत्साहन।
-सभी ग्राहकों के लिए बैंक और डाकघर। 50ः कर्मचारियों के साथ और उचित शारीरिक दूरी का उपाय करना होगा।
-जरूरत भर के कर्मचारियों के साथ रजीस्ट्री कार्यालय खुल जाएंगे। ऑनलाइन टोकन प्रणाली लागू रहेगी ताकि भीड़ न हो।
-लोक सेवा केंद्र और चॉइस सेंटर खोल दिए जाएंगे।
इन सेक्टर में छूट नहीं
-सभी मंडी और रायपुर में शास्त्री मार्केट जैसे बड़े बाजार नहीं खुलेंगे।
-मैरिज हॉल, सिनेमा हॉल, जिम, सैलून और स्पा को अनुमति नहीं होगी।
-मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, सुपर मार्केट, पार्क, शोरूम, अन्य सामान्य स्थान।
-सामूहिक उपस्थिति वाले सभी धार्मिक स्थल।
-सभी सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक सभा, विरोध प्रदर्शन प्रतिबंधित रहेंगे।
-तेलीबांधा, बुढ़ा तालाब, जंगल सफारी, राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य जैसे पर्यटक स्थल बंद रहेंगे।
-पान ठेला, गोलगप्पे ठेले, मोबाइल भोजनालयों, चैपाटी, ठेला और सड़क किनारे छोटे भोजनालयों को अनुमति नहीं होगी।
-स्कूल-कॉलेज और सरकारी कार्यालय बंद ही रहेंगे