नाबालिग स्कूली छात्रा से अश्लीलता करने वाले शिक्षक को 5 साल जेल, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया
मध्यप्रदेश। सतना में नाबालिग स्कूली छात्रा के साथ छेड़खानी और अश्लील हरकत करने के मामले में दोषी शिक्षक को कोर्ट ने 5 साल जेल और 12 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सचिन शर्मा की अदालत ने आरोपित लालमन चौधरी पिता चुनवादा चौधरी आयु 55 वर्ष निवासी गोबराव कला थाना उंचेहरा जिला सतना को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
उंचेहरा क्षेत्र के एक स्कूल में कक्षा 9वी में पढ़ने वाली एक नाबालिग छात्रा के साथ लालमन चौधरी ने क्लास में अश्लील हरकत की थी। वह उससे अभद्र बातें भी करता था और किसी से कुछ न कहने के लिए धमकाता भी था। उसकी हरकतों से परेशान हो कर छात्रा ने स्कूल जाना बंद कर दिया। घर वालों ने जब उससे इसका कारण जानना चाहा तो उसने पूरी बात बताई। घटना की शिकायत 11 फरवरी 2022 को उचेहरा थाना में दर्ज कराई गई। पुलिस ने पीड़िता के बयान अदालत में कराने के बाद आरोपित को गिरफ्तार कर अदालत में प्रकरण पेश किया।