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प्रदेश में प्राइवेट स्कूलों के संचालक पहुंचे हाईकोर्ट, जानिए क्यों

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के प्राइवेट स्कूलों के फीस लेने पर लगाई गई रोक के खिलाफ प्रबंधकों ने अब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सरकार के आदेश को चुनौती देते हुए याचिका में कहा गया है कि उन्हें ट्यूशन फीस लेने की अनुमति दी जाए। इसको लेकर बिलासपुर के 22 प्राइवेट स्कूल प्रबंधकों के संगठन ने हाईकोर्ट से राहत की मांग की है। याचिका अधिवक्ता आशीष श्रीवास्तव के माध्यम से प्रस्तुत की गई है।

प्राइवेट स्कूल के संचालकों के संगठन बिलासपुर प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने संचालक लोक शिक्षण की ओर से जारी आदेश को चुनौती दी है। इस आदेश में संचालक ने कहा है कि निजी स्कूल लॉकडाउन अवधि में स्कूल फीस स्थगित रखें। साथ ही आदेश दिया है कि संस्थान के सभी शिक्षक और कर्मचारियों को वेतन देना सुनिश्चित करें। संचालक ने शाला प्रबंधकों को अभिभावकों से फीस नहीं मांगने का आदेश दिया है।

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