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छत्तीसगढ़ में फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने बड़ा निर्णय, फिल्म निर्माण संबंधी निःशुल्क अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करने कलेक्टर दे सकेंगे आदेश

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य में फिल्म निर्माण के क्षेत्र में हो रही कठिनाईयों को दूर करने और फिल्म निर्माण उद्योग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। इसके मुताबिक सरकार ने अब फिल्म निर्माण से संबंधित अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सभी जिला कलेक्टर को अधिकृत कर दिया है। इसके साथ ही समय-सीमा में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी हो इसके लिए इसे लोक सेवा गारंटी अधिनियम में शामिल करते हुए प्रमाण पत्र जारी करने के लिए 30 दिन की समय-सीमा भी निर्धारित की गई है।

उल्लेखनीय है कि संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत की पहल पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने संस्कृति विभाग को इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिये थे, जिसके तारतम्य में संस्कृति विभाग द्वारा प्रदेश में फिल्मांकन (मूवी शूटिंग) हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए पंजीयन, नवीनीकरण हेतु सिंगल डेशबोर्ड की सुविधा प्रारंभ की गई है। इस आशय का आदेश और अधिसूचना संस्कृति विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर से जारी कर दिया गया है।

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