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अंतागढ़ प्रकरण में आरोपी बनाए गए मंतूराम पवार और पुनीत गुप्ता की अग्रिम जमानत खारिज

रायपुर। अंतागढ प्रकरण में आरोपी बनाए गए डॉ पुनीत गुप्ता और मंतुराम पवार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई है। बहस की सुनवाई चतुर्थ अतिरिक्त जिला एवं संत्र न्यायाधीश विवेक कुमार वर्मा ने की और कहा प्रकरण की विवेचना प्रारंभिक स्तर पर है, प्रकृति गंभीर है अतः अग्रिम जमानत दिया जाना उचित प्रतीत नही होता।

डॉ पुनीत गुप्ता और मंतुराम पवार की ओर से अधिवक्ता हितेंद्र तिवारी और पूर्व उप महाधिवक्ता अनिल पिल्ले ने पक्ष रखा था जबकि शासन की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा उपस्थित हुए थे।

राज्य सरकार ने प्रकरण को अत्यंत गंभीर बताते हुए अदालत में याचिका पर आपत्ति करते हुए यह तथ्य भी दिया है कि, डॉ पुनीत गुप्ता एफआईआर दर्ज होने के बाद नौकरी छोड चुके हैं, जबकि यह अंतागढ प्रकरण हुआ था वे विदेश में थे और उन्होने तब भुमिका निभाई। जबकि मंतुराम पवार को लेकर राज्य सरकार ने यह आपत्ति की है कि, पूरे प्रकरण में मंतूराम सबसे अहम किरदार रहे हैं।

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