CG Breaking : “क्या बीएड पास सहायक शिक्षकों को ब्रिज कोर्स करायेगी सरकार” वायरल हुआ आदेश पत्र…

रायपुर :बिना डीएड किया बीएड डिग्री वाले सहायक शिक्षकों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट ने निरस्त कर दी है। इस बारे में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सहायक शिक्षकों को राहत देते हुए कहा कि इसका कोई कानूनी रास्ता निकाला जाएगा ताकि सहायक शिक्षकों का भविष्य प्रभावित न हो। इसके बाद आज लोक शिक्षण संचालनालय से एक लेटर वायरल होने लगा।
फर्जी आदेश के मुताबिक DPI ने इस संदर्भ में सभी जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र भेजा है, और बीएड पास सहायक शिक्षकों की जानकारी मांगी है। फर्जी पत्र में सभी DEO को निर्देशित किया है कि ऐसे सहायक शिक्षक जिनकी योग्यता बीएड है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार छह महीने का प्रशिक्षण कराकर उनकी योग्यता डीएलएड के समकक्ष करना है। ऐसे में सहायक शिक्षकों की सूची तत्काल डीपीआई को प्रेषित करें।
देखिए आदेश …
जबकि हकीकत है कि सुप्रीम कोर्ट ने बीएड पास सहायक शिक्षकों को हटाने का निर्देश दिया, जबकि आदेश में ये लिखा है कि उच्चतम आदेश ने बीएड पास अभ्यर्थियों की योग्यता को 6 महीने का प्रशिक्षण कराकर डीएलएड के समकक्ष करने का निर्देश दिया है। साथ ही जो हस्ताक्षर किया गया है, उसमें भी फर्जीवाड़ा साफ नजर आ रहा है।
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