रायपुर। रायपुर जिला कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सौरभ कुमार ने आज यानी शुक्रवार की शाम अंतिम रूप से आदेश जारी कर दिया है. जिसमें कहा गया है कि बसों का संचालन 15 नवंबर से अंतरराज्यीय बस स्टैंड भाटागांव से ही होगा।
उल्लेखनीय है कि जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक विगत 24 अगस्त को हुई थी। उसी वक्त बैठक में निर्मय हो चुका था बसों का रिंग रोड 01, 02 एवं 03 के सीमा क्षेत्रों से शहर के भीतर प्रवेश प्रतिबंधित होगा।
जिसपर 25 अक्टूबर को अधिसूचना भी जारी हो चुकी है। इसी आधार पर कलेक्टर सौरभ कुमार ने आज आदेश जारी किया कि बसों का संचालन 15 नवंबर से अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल भाटागांव से होगा। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों और अन्य राज्यों के लिए अब बसें यहीं से संचालित होंगी।
सुगम यातायात व्यवस्था एवं लोक सुरक्षा की दृष्टि से केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम और छत्तीसगढ़ मोटरयान अधिनियम के तहत यह आदेश जारी किया गया है। इसके तहत सुगम यातायात व्यवस्था एवं लोक सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये सभी यात्री बसें (स्कूल बस, सिटी बस एवं प्राईवेट सेवा यान को छोड़कर) को केवल रिंग रोड से ही अधिसूचित बस स्थानक तक आएँगी। बसों का शहर के भीतर अन्य सभी प्रवेश मार्गों से प्रवेश प्रतिषेध किया गया है। 15 तारीख़ से बस स्टैंड पंडरी से शिफ़्ट हो कर भाटागाँव में निर्मित नवीन अंतर्राज्यीय बस स्टैंड में चला जाएगा। बस संचालक नवीन बस स्टैंड से ही सवारी उतार और चढ़ा पाएँगे।