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इमरान खान और पत्नी बुशरा बीबी को 17-17 साल की कठोर की सजा, PAK कोर्ट ने इस मामले में सुनाया फैसला

Imran Khan Sentenced: भ्रष्टाचार के मामले में पाकिस्तान की अदालत ने तोशाखाना-2 भ्रष्टाचार मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को 17-17 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई है। यह फैसला रावलपिंडी की अदियाला जेल में विशेष कोर्ट ने दिया, जहां दोनों पर सरकारी तोहफों की अवैध बिक्री का आरोप था।

बता दें कि, इमरान खान को आपराधिक विश्वासघात के लिए 10 साल और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 7 साल की सजा मिली, जबकि बुशरा बीबी को समान धाराओं में कुल 17 साल की सजा दी गई। दोनों पर 1.64 करोड़ पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना भी लगाया गया, जो न चुकाने पर अतिरिक्त जेल होगी।

Imran Khan Sentenced:  यह मामला 2021 का है जब इमरान खान को सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने एक बेहद ही महंगा बुल्गारी ज्वेलरी सेट गिफ्ट में दिया था जिसकी कीमत 7 करोड़ 15 लाख पाकिस्तानी रुपये से अधिक थी, लेकिन 58 लाख रुपये में खरीदकर नियमों का उल्लंघन किया गया।इमरान 2023 से जेल में हैं और इसे राजनीतिक साजिश बता रहे हैं, उनकी टीम हाईकोर्ट में अपील करेगी। इससे पहले अल-कादिर ट्रस्ट मामले में इमरान को 14 साल और बुशरा को 7 साल की सजा हो चुकी है, लेकिन तोशाखाना-I में राहत मिली थी।

 

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