1 अप्रैल से लागू होगा नया इनकम टैक्स एक्ट, रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ी
नई दिल्ली। New Income Tax Act: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज केंद्रीय बजट 2026 पेश किया। इस दौरान उन्होंने नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 के 1 अप्रैल 2026 से लागू होने की भी घोषणा की। आयकर अधिनियम 1961 लगभग 6 दशक पुराना है, जिसकी जगह अब नया अधिनियम लेगा। जिसमें नियमों को सरलीकृत किया गया है। रिटर्न से जुड़े फॉर्म को ऐसे बनाऐ गए हैं, जिन्हें सामान्य नागरिक भी बिना किसी परेशानी के आसानी से भर पाए। रिटर्न से जुड़े फॉर्म को ऐसे बनाऐ गए हैं, जिन्हें सामान्य नागरिक भी बिना किसी परेशानी के आसानी से भर पाए।
वित्त मंत्री ने बजट में बताया कि NRI के लिए अपनी प्रॉपर्टी बेचना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। पहले एनआरआई को प्रॉपर्टी बेचते समय TDS काटने और जमा करने के लिए एक खास नंबर TAN (Temporary Accounting Number) लेना पड़ता था। इससे लोगों को परेशानी होती थी।
New Income Tax Act: वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि रिटर्न रिवाइज करने के अंतिम तिथि को 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च करने का प्रस्ताव रखा गया है, जिसके लिए करदाताओं को मामूली फीस देनी पड़ेगी। प्रस्ताव के अनुसार फॉर्म ITR 1 और ITR 2 के लिए 31 जुलाई और नॉन-ऑडिट बिजनेस या ट्रस्ट के मामले में 31 अगस्त तिथि रखने का प्रस्ताव रखा गया है।




