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कोयला घोटाला मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे को 3 साल जेल की सजा

भुवनेश्वर। कोयला घोटाला मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे को तीन साल जेल की सजा सुनाई गई है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली में एएनआई की एक विशेष अदालत ने कोयला घोटाला मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे को 3 साल कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे पर झारखंड कोयला ब्लॉक के आवंटन में कथित अनियमितता से संबंध पाया गया है।

दिलीप रे पर सन् 1999 में झारखंड के गिरिडीह स्थित ब्रह्मडिहा कोयला खदान आवंटन में भ्रष्टाचार होने का आरोप लगा था। इस मामले में दिलीप रे के साथ 4 लोग दोषी साबित हुए हैं। 6 अक्टूबर को विशेष सीबीआई अदालत ने इन्हें दोषी साबित किया है। 14 अक्टूबर को विशेष सीबीआई अदालत में सीबीआई एवं अभियुक्तों के वकीलों की तरफ से बहस हुई थी।

सीबीआई वकील ने अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाने के लिए कहा था एवं प्रतिपक्षण वकील ने अभियुक्त की आयु तथा पहले से कोई आपराधिक रिकाॅर्ड ना होने से उनके खिलाफ सहूलियत बरतने के लिए निवेदन किया है। सीबीआई विशेष अदालत के न्यायाधीश भरत पराशर ने दोनों पक्ष को सुनने के बाद राय को सुरक्षित रखते हुए आज कोर्ट में हाजिर होने के लिए निर्देश दिया था।

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