
कोलकाता। पिछले साल अगस्त महीने में कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में एक महिला डाक्टर के साथ जो दरिंदगी दिखाई गई थी उसके आरोपी संजय रॉय को आज जिला एवं सत्र न्यायालय ने उम्र कैद की सजा सुनाई है. उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
आरेपी ने इस डॉक्टर बिटिया को रेप के बाद मौत के घाट उतार दिया गया था. हालांकि संजय रॉय को कोर्ट पहले ही दोषी करार दे चुकी है. आज इस मामले में कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई.
सीबीआई की तरफ से कोर्ट के समक्ष कहा गया था कि दोषी को फांसी दी जाए. उनका कहना था कि यह दुर्लभ मामला है. ऐसे में दोषी को अधिकतम सजा दी जानी चाहिए. जज ने अपना फैसला पढ़ते हुए कहा कि यह मामला रेयर ऑफ द रेयरेस्ट यानी दुर्लभतम नहीं है. लिहाजा दोषी संजय रॉय को उम्र कैद की सजा दी जाती है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि संजय की उम्र कैद 14 साल में खत्म नहीं होगी. उसे बाकी की बची सारी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे ही बितानी होगी.
कोर्ट में पेश करने के बाद आरोपर संजय रॉय ने जज के सामने गिड़गिड़ाते हुए फिर से खुद को निर्दोष बताया.
संजय रॉय फिर कहने लगा कि मुझे फंसाया गया है, मैंने कुछ नहीं किया.
गौरतलब है कि ट्रेनी महिला डॉक्टर का शव कोलकाता के अस्पताल परिसर में मिला था. जिसके बाद पूरे देश में महिला डाक्टर को इंसाफ दिलाने के आवाज उठाई गई थी. कोलकाता सहित देश भर में डाक्टरों ने प्रदर्शन किया था. इस मामले में विशेष अदालत के न्यायाधीश अनिर्बान दास ने 18 जनवरी को रॉय को दोषी ठहराया था.