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उपभोक्ता फोरम के फैसले से पीड़ितों को मिला न्याय, सहारा क्रेडिट कोऑपेरिटव को क्षतिपूर्ति का आदेश

जांजगीर चाम्पा। अकलतरा के राखी तुलस्यान एवं मंजू तुलस्यान के मामले में उपभोक्ता फोरम ने फैसला सुनाया है। उपभोक्ता फोरम द्वारा फैसला सुनाया गया कि श्रीमती मंजू तुलस्यान पति रमेश तुलस्यान तथा श्रीमती राखी पति गोपेश तुलस्यान को परिवक्वता की राशि 3 लाख 69575 रुपए का भुगतान एक माह के भीतर किया जाए। साथ ही दोनों पक्षकारों को 10000-10000 रुपए मानसिक क्षतिपूर्ति तथा 3000-3000 रुपए वाद व्यय स्वरूप प्रदान किया जाए।

अकलतरा जैन मंदिर के पास निवासी श्रीमती मंजू तुलस्यान पति रमेश तुलस्यान तथा श्रीमती राखी पति गोपेश तुलस्यान ने सहारा इंडिया की सहयोगी संस्था सहारा क्रेडिट कोआपरेटिव सोसायटी लिमिटेड लखनउ द्वारा संचालित मासिक जमा योजना के तहत स्थानीय एजेंट के माध्यम से रकम जमा कराया था।

दोनों ही पक्षकारों ने 5000-5000 रुपए महीने के हिसाब से 5 वर्ष तक 3-3 लाख रुपए जमा कराया था, जिसे कंपनी को व्याज सहित पक्षकारों को 3 लाख 69575 रुपए भुगतान करना था। समय पूरा होने पर पक्षकारों द्वारा सहारा इंडिया के चांपा स्थित ब्रांच में परिपक्वता राशि पाने संपर्क किया गया, जहां से उन्हें संतोष जनक जवाब नहीं मिला।

इससे क्षुब्ध पक्षकारों ने संबंधितों को अधिवक्ता के माध्यम से नोटिस दिया, जिस पर राशि का भुगतान नहीं होने की दशा में उपभोक्ता फोरम में सेवा में कमी किए जाने को लेकर वाद दायर किया गया। उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष बी.पी. पांडेय, सदस्य मनरमण सिंह तथा मंजूलता राठौर द्वारा मामले की सुनवाई उपरांत पाया कि सहारा इंडिया तथा उसकी सहायक कंपनी द्वारा सेवा में कमी की गई है।

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