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जग्गी हत्याकांड मामले में सख्ती, अमित जोगी को 3 हफ्ते में करना होगा सरेंडर, हाईकोर्ट ने दिए निर्देश

बिलासपुर। Jaggi Murder Case Update: चर्चित जग्गी हत्याकांड मामले से जुड़ी इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की चीफ जस्टिस (CJ) की डिवीजन बेंच (DB) ने सुनवाई करते हुए अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अमित जोगी को 3 सप्ताह के भीतर सरेंडर करने के निर्देश दिए हैं। यह आदेश चर्चित राम अवतार जग्गी हत्याकांड मामले में जारी किया गया है, जो लंबे समय से न्यायिक प्रक्रिया में है।

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बता दें कि, कोर्ट के फैसले के अनुसार, तय समयसीमा के भीतर सरेंडर करना अनिवार्य होगा। यदि निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है, तो आगे कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इस फैसले को राजनीतिक और कानूनी दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यह मामला राज्य की राजनीति में लंबे समय से चर्चा का विषय रहा है। मालूम हो की इस मामले में 2007 में निचली अदालत ने 28 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी, जबकि अमित जोगी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया था।

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Jaggi Murder Case Update:  इस हत्याकांड में  4 जून 2003 को मॉर्निंग वॉक पर निकले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष राम अवतार जाग्गी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इसके परिजनों ने रायपुर के मौदहापारा थाना में केस दर्ज कराया था। रामअवतार जग्गी के बेटे सतीश जग्गी ने अमित जोगी को बरी करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, जिस पर अमित के पक्ष में स्टे लगा था।

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