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खत्म हुई इस कांग्रेस विधायक की सदस्यता, देर रात विधानसभा सचिवालय ने जारी किया आदेश

दतिया। MLA Rajendra Bharti : मध्यप्रदेश की राजनीति में इस समय सियासी पारा हाई है। जहां दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की विधानसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई है। देर रात विधानसभा सचिवालय की ओर से आदेश जारी किए गए, जिसके बाद दतिया सीट को रिक्त घोषित कर दिया गया है। यह कार्रवाई दिल्ली की अदालत द्वारा सुनाई गई सजा के बाद की गई है।

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बता दें कि, अदालत ने 27 साल पुराने एफडी हेराफेरी मामले में विधायक को 3 साल की सजा सुनाई है। नई दिल्ली स्थित राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने 2 अप्रैल 2026 को एक मामले में राजेंद्र भारती को दोषी ठहराते हुए तीन वर्ष के कारावास और 1 लाख रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। इसी आधार पर उनकी सदस्यता समाप्त की गई।

जानकारी के अनुसार, कोर्ट ने कल सुबह 11 बजे फैसला सुनाया, जिसके बाद दोपहर 12:41 बजे आदेश सार्वजनिक किया गया। इसके बाद देर रात करीब 10:30 बजे विधानसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता समाप्त करने का आदेश जारी कर दिया। सूत्रों के मुताबिक, प्रमुख सचिव अरविंद शर्मा देर रात विधानसभा सचिवालय में आदेश टाइप करवा रहे थे। इसी दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी वहां पहुंच गए। उन्होंने सवाल किया कि, इतनी रात में विधानसभा क्यों खोली गई है। हालांकि, इस पर प्रमुख सचिव बिना कोई जवाब दिए वहां से निकल गए।

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MLA Rajendra Bharti : आदेश में आगे कहा गया है कि, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश 10 जुलाई, 2013 के पालन में संविधान के अनुच्छेद 191 (1) (e) सहपठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 के तहत  राजेन्द्र भारती उक्त तारीख 02 अप्रैल, 2026 से विधान सभा की सदस्यता से निरर्हित हो गए हैं. मध्य प्रदेश विधान सभा में एक स्थान रिक्त हो गया है। विधायक की सदस्यता खत्म होने के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है और इसे लेकर सियासी बहस भी शुरू हो गई है।

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