
रायपुर : छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले से गैंगरेप की घटना मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। गैंगरेप के दोनों आरोपियों को विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. मामला 2023 का है जहां गरियाबंद जिले में स्थित घटारानी मंदिर के पास जंगल में युवती को ले जाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। जिसपर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को जेल भेजा था।
जानकारी के अनुसार गरियाबंद जिले में स्थित घटारानी मंदिर के जंगल में एक युवती के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया था। बताया जा रहा है कि युवती अपने एक पुरुष मित्र के साथ वहां घूमने गई थी, तभी वहां दो युवक छुईहा गांव निवासी महेंद्र सिन्हा और जोगीडीपा निवासी राजू यादव ने पहले उसके दोस्त से मारपीट की और फिर युवती से लूटपाट कर, उसे डरा-धमकाकर जंगल में ले जाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया.
घटना के बाद पीड़िता ने फिंगेश्वर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. पुलिस ने तत्परता से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मजबूत साक्ष्य जुटाए और चार्जशीट तैयार की. आखिरकार न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी पाते हुए उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई है.