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अब निजी सेक्टर में हर कर्मचारी को मिलेगा नियुक्ति पत्र

नयी दिल्ली: केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि सरकार दो लेबर बिल अगले हफ्ते संसद में पेश कर सकती है. इसमें से एक काम पर सुरक्षा, स्वास्थ्य और कामकाजी स्थिति बिल, 2019 है. इस बिल को कैबिनेट बुधवार को मंजूरी दी. मंत्रिमंडल तीन जुलाई को मजदूरी पर संहिता को मंजूरी दे चुका है.

बैठक के बाद गंगवार ने पत्रकारों से कहा कि इन बिलों को अगले हफ्ते संसद में पेश किया जा सकता है. काम पर सुरक्षा, स्वास्थ्य और कामकाजी स्थिति विधेयक, 2019 पर संहिता के बारे में गंगवार ने कहा कि इससे करीब 10 करोड़ कर्मचारियों को लाभ होगा.

खनन और बंदरगाह क्षेत्र में जहां एक भी कर्मचारी काम करते हैं, कानून उस पर लागू होगा. कई जगह हैं जहां कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र नहीं मिलता. बिल उसका प्रावधान करता है. कर्मचारियों की नियमित मेडिकल चेकअप अनिवार्य किया जायेगा.

हमने कर्मचारियों के लिए अनुपालन प्रक्रिया को सरल बनाया है. किसी भी कर्मचारी की बेहतरी के साथ-साथ आर्थिक वृद्धि के लिए भी सुरक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण और बेहतर कामकाजी स्थिति पहली शर्त है, क्योंकि स्वस्थ कर्मचारी अधिक प्रोडक्टिव होगा.

वर्क प्लेस पर हादसों का कम होना नियोक्ताओं के लिए लाभकारी है. प्रस्तावित संहिता का मकसद देश के श्रमिकों के लिए सुरक्षा और स्वास्थ्यवर्द्धक कामकाजी स्थिति सुनिश्चित करना है.

श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि संहिता सुरक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण और कामकाज की स्थिति उन सभी प्रतिष्ठानों में सुनिश्चित करेगा, जहां 10 या अधिक कर्मचारी हैं. फिलहाल मौजूदा करीब नौ बड़े सेक्टरों में यह लागू होता है. इसमें कारखाना कानून, 1948, खदान कानून, 1952, गोदी श्रमिका (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) कानून, 1986 जैसे 13 श्रमिकों कानूनों को समाहित करेगा.

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