
रायपुर। राजधानी रायपुर में कोरोना संक्रमण को देखते हुए नवरात्रि पर्व को लेकर कलेक्टर द्वारा गाइडलाइन जारी किया गया है. जिला कलेक्टर सौरभ कुमार ने आदेश जारी किया है. जिसमें कोरोना वायरस के मद्देनजर 24 बिंदुओं में दिशा निर्देश जारी किया है.
जारी गाइडलाइन में 8 फीट की मूर्ति के लिए अनुमति दी गई है. कलश स्थापित क्षेत्र में आम लोगों का जाना वर्जित रहेगा। मंदिरों में ज्योत दर्शन के लिए दर्शनार्थियों व अन्य व्यक्तियों का प्रवेश पूर्णता वर्जित रहेगा। ज्योत प्रज्वलन की जिम्मेदारी केवल मंदिर प्रबंधन समिति की होगी।
मूर्ति विसर्जन के वाहन में किसी प्रकार के अतिरिक्त साज-सज्जा झांकी की अनुमति नहीं होगी।
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