
भूपेश कार्यकाल में आय से अधिक संपत्ति,राजद्रोह और ब्लैकमेलिंग मामले में फंसे IPS जीपी सिंह को हाईकोर्ट ने बुधवार को बड़ी राहत दी है। उनके खिलाफ दर्ज राजद्रोह के केस की सभी प्रोसीडिंग्स रद्द कर दी है, PS जीपी सिंह को राज्य सरकार की अनुशंसा पर केंद्रीय गृह मंत्रालय जुलाई 2023 में अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे चुका है. चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की बेंच ने उनके खिलाफ दर्ज तीनों FIR को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट कोर्ट ने कहा कि, उन्हें परेशान करने के लिए झूठे मामलों में फंसाया गया है। किसी भी मामले में उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। सुनवाई में चंडीगढ़ के सीनियर काउंसिल रमेश गर्ग वर्चुअल उपस्थित हुए। बता दें कि ACB ने जुलाई 2021 को आईपीएस जीपी सिंह के पुलिस लाइन स्थित सरकारी बंगले के अलावा राजनांदगांव और ओडिशा के 15 अन्य स्थानों पर छापा मारा था. इसमें 10 करोड़ की अघोषित संपत्ति के साथ कई संवेदनशील दस्तावेज मिले थे. मामले में ACB ने जीपी सिंह के खिलाफ FIR दर्ज की थी.
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