
रायपुरः बजट से पहले छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के मदिरा प्रेमियों को खुश कर दिया है। राज्य सरकार ने विदेशी मदिरा से 9.5 प्रतिशत अतिरिक्त आबकारी शुल्क समाप्त कर दिया है। राज्य कैबिनेट के इस फैसले से विदेशी शराब की कीमतों में कमी होगी।
राज्य कैबिनेट की बैठक में सरकार ने फैसला किया है कि वर्ष 2025-26 की आबकारी नीति वर्ष 2024-25 की भांति ही होगी। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 674 मदिरा दुकानें तथा आवश्यकता अनुसार प्रीमियम मदिरा दुकानें संचालित करने का निर्णय भी यथावत् रखा गया है। देशी मदिरा की आपूर्ति पूर्ववत् रेट ऑफर प्रभावी रहेगा। विदेशी मदिरा थोक क्रय, वितरण छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पाेरेशन लिमिटेड द्वारा होगा। मदिरा पर लागू अधोसंरचना विकास शुल्क यथावत् रहेगा। लेकिन तमाम फैसलों के बीच विदेशी मदिरा फुटकर दुकानों पर 9.5 प्रतिशत की दर से लगने वाला अतिरिक्त आबकारी शुल्क समाप्त हो जाएगा।
राज्य सरकार के इस फैसले से आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु आबकारी नीति में यह निर्णय लिया गया है कि पूर्व में विदेशी मदिरा पर अधिरोपित किया जाने वाला ,”अतिरिक्त आबकारी शुल्क” , जो की छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कारपोरेशन के मदिरा क्रय के दर पर 9.5% राशि के बराबर होता है, को समाप्त किया गया है। इससे विदेशी मदिरा, विशेष कर मीडियम रेंज और उच्च रेंज की मदिरा के फुटकर विक्रय दरों में कमी आएगी , जिससे अन्य प्रांतों से उक्त मदिरा की स्मगलिंग पर रोक लगेगी। इस अतिरिक्त शुल्क में कमी से विभिन्न रेंज की विदेशी मदिरा के फुटकर विक्रय दरों में लगभग 40/- से 3000/- रुपए प्रति बोतल तक की कमी आने की संभावना है।