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छत्तीसगढ़ के इन दो जिलों में आज से नई गाइडलाइन दरें लागू, शासन ने संपत्ति पंजीयन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने दरों में किया संशोधन

रायपुर। New Guideline Rates: छत्तीसगढ़ सरकार ने जमीन और मकान की खरीद-फरोख्त को आसान, पारदर्शी और साफ-सुथरा बनाने के लिए नई गाइडलाइन दरें लागू कर दी है। इन दरों का उद्देश्य भूमि और इमारतों की कीमतों का निर्धारण अधिक यथार्थपरक तरीके से हो और रजिस्ट्री, स्टांप ड्यूटी आदि के लिए सरकारी मूल्यांकन स्पष्ट रहे, जिससे खरीदार-बिक्री करने वालों को पहले से बेहतर जानकारी मिले।

वहीं छत्तीसगढ़ के दुर्ग और सरगुजा जिले में आज से नई गाइडलाइन दरें लागू होंगी।  राज्य शासन ने संपत्ति पंजीयन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से दरों में संशोधन किया है। जिला मूल्यांकन समितियों द्वारा तैयार संशोधित प्रस्ताव केंद्रीय बोर्ड को भेजे गए थे, जिन्हें महानिरीक्षक पंजीयन की अध्यक्षता में केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने मंजूरी प्रदान की।

New Guideline Rates: बताया गया है कि 20 नवम्बर 2025 से प्रभावी दरों का आवश्यकता अनुसार पुनरीक्षण किया गया है। नागरिक नई गाइडलाइन दरों की जानकारी संबंधित जिला पंजीयन कार्यालय और आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।राज्य के सभी 33 जिलों के लिए पुनरीक्षित गाइडलाइन दरें जारी कर दी गई हैं।

 

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