
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट(Supreme Court) की कड़ी फटकार के बाद केंद्र सरकार ने जवाब दाखिल करते हुए कहा है कि देश में कोरोना से हुई हर मौत के मामले में परिजनों को 50 हजार का मुआवजा मिलेगा। साथ ही कहा गया है कि ये राशि राज्य आपदा राहत कोष(state disaster relief fund) से दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद एनडीएमए(NDMA) ने मुआवजे को लेकर गाइडलाइंस बनाई है। बता दें कि देश में कोरोना से अब तक 3.98 लाख लोगों की जान जा चुकी है।
कोरोना से हुई मौत पर परिजनों को सरकार 50 हजार रुपये का मुआवजा देगी. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस बाबत हलफनामा दाखिल किया है. सर्वोच्च न्यायालय में केद्र सरकार ने बताया कि कोविड से जान गंवाने वालों के परिजनों को 50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी. हालांकि, सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि यह राशि राज्य सरकार की तरफ से दी जाएगी. केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि कोविड-19 से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को अनुग्रह राशि राज्य आपदा मोचन कोष(SDRF) से दी जाएगी.
केंद्र ने सर्वोच्च न्यायालय में यह भी कहा कि ये अनुग्रह राशि कोविड महामारी के भविष्य के चरणों में भी या अगली अधिसूचना तक जारी रहेगी. इसके साथ-साथ यह भी कहा गया कि यह राशि उन मृतकों के परिवारों को भी दी जाएगी जो कोविड राहत कार्यों में शामिल थे.
केंद्र ने मुआवजा देने की प्रक्रिया की जानकारी भी सुप्रीम कोर्ट में दी. इसके मुताबिक संबंधित परिवार मृत्यु प्रमाण पत्र समेत निर्दिष्ट दस्तावेजों के साथ राज्य प्राधिकरण द्वारा जारी एक फॉर्म के माध्यम से मुआवजे की राशि का दावा कर सकेंगे. प्रमाण पत्र में मृत्यु का कारण कोविड-19 होना चाहिए.
After the order of the Supreme Court, National Disaster Management Authority (NDMA) issues guidelines on ex-gratia for COVID-19 deaths and recommended that Rs 50,000 to be paid to the kin of those who died of COVID-19 out of state disaster relief funds pic.twitter.com/spcIbVjPVp
— ANI (@ANI) September 22, 2021
वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) ने COVID-19 मौतों के लिए अनुग्रह राशि पर दिशानिर्देश जारी किए और सिफारिश की कि राज्य आपदा राहत से बाहर COVID से मरने वालों के परिजनों को 50,000 रुपये का भुगतान किया जाए.