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कोयला घोटाले में निलंबित IAS रानू साहू को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत, सुनील अग्रवाल और दीपेश टांक की भी जमानत मंजूर…

कोयला घोटाला को लेकर 1 साल से जेल में बंद निलंबित आईएएस रानू साहू की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर ली है। कोर्ट ने रानू साहू को नियमित जमानत दे दी है। उनके साथ ही सुनील अग्रवाल और दीपेश टांक की भी जमानत मंजूर कर ली है। इससे पहले आरोपियों की जमानत याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी, जिसके बाद कोयला घोटाला के आरोपी सुप्रीम कोर्ट के दहलीज पर पहुंचे थे। बता दें कि ईओडब्ल्यू में दर्ज मामले के कारण निलंबित आईएएस रानू साहू को अभी जेल में ही रहना होगा। रानू को जो जमानत मिली है वह ED के मनी लॉन्ड्रिंग और कोयला घोटाला से संबंधित है। लेकिन EOW ने रानू साहू के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार के तहत भी मामला दर्ज किया है। जिस वजह से वे जेल में बंद है।
EOW ने अपनी FIR में बताया है कि रानू साहू जुलाई 2021 से जुलाई 2022 तक कलेक्टर कोरबा के रूप में पदस्थ रहीं। राज्य के 500 करोड़ से अधिक के कोयला घोटाले के आरोप में ED ने रानू साहू के घर दबिश देकर 22 जुलाई को गिरफ्तार किया था उन्होंने लोक सेवक के रूप में कार्य करते हुए ये संपत्तियां अर्जित की। रानू साहू ने सूर्यकांत तिवारी और उसके सिंडिकेट के सदस्यों के साथ मिलकर आपराधिक साजिश रची।

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