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सिद्धू का जेल जाना हुआ तय, सरेंडर से राहत की अर्ज़ी पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार

तीन महीने बिना पैसों के काटना होगा समय, नहीं मिलेगा कोई वेतन

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1988 के रोड रेज मामले में एक साल की जेल की सजा दिए जाने के बाद पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी स्वास्थ्य स्थिति के आधार पर सरेंडर करने के लिए और समय मांगा है। अदालत ने इसके जवाब में उन्हें भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष इस मामले को रखने के लिए कहा है।इसीलिए अब सिद्धू का जेल जाना तय माना जा रहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को 34 साल पुराने रोडरेज मामले में गुरुवार को एक साल के कारावास की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने 16 मई 2018 को सिर्फ एक हजार रुपये का जुर्माना लगाकर सिद्धू को छोड़ दिया था। लेकिन पीड़ित परिवार की पुनर्विचार याचिका के बाद अदालत ने अपना फैसला बदल दिया। इसके बाद सिद्धू ने सुप्रीम कोर्ट में सरेंडर से राहत की अर्ज़ी लगाई तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे मानने से इनकार कर दिया।

एक दिन में लाखों रुपये की कमाई करने वाले सिद्धू सिर्फ 30 से 90 रुपये रोज ही कमा पाएंगे। इतना ही नहीं जेल में शुरुआती तीन महीने उन्हें बिना वेतन के ही बिताना पड़ेगा। मतलब तीन महीने उन्हें जेल में काम तो करना पड़ेगा लेकिन उसका उन्हें कोई भुगतान नहीं होगा।

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