
रायपुर- रायपुर पुलिस ने मैरिज गार्डन,शादी पैलेस और होटल संचालकों की बैठक ली. जहाँ वीआईपी रोड में यातायात व्यवस्था बनाए जाने के लिए कुछ जरूरी कदम उठाये गए. जहा संचालकों को बैठक में पुलिस ने वैवाहिक कार्यक्रम आयोजन के 3 दिन पहले सूचना देने के निर्देश दिए हैं.
इसके अलावा शादी विवाह कार्यक्रम के दौरान रोड पर बारात नहीं निकालने की हिदायत दी गई है. साथ ही पार्किंग क्षमता के अनुरूप ही कार्यक्रम किये जाने निर्देश पुलिस ने दिए हैं.
नियम शर्ते…
•एक फॉर्म में 1 दिन में केवल एक ही कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा.
•फार्म में आयोजित कार्यक्रम में आने वाले वाहनों के लिए पर्याप्त पार्किंग स्थान उपलब्ध हो तभी कार्यक्रम का आयोजन करें.
•वैवाहिक कार्यक्रम में आने वाले वाहनों की पार्किंग किसी भी सूरत में सड़क पर सर्विस रोड में नहीं होगी.
•मैरिज पैलेस के भीतर पार्किंग व्यवस्था के लिए पर्याप्त गार्ड की व्यवस्था किया जाए.
•मैरिज पैलेस के बाहर भी पांच गार्ड अनिवार्य रूप से पार्किंग व्यवस्था के लिए लगाएं.
•कार्यक्रम आयोजन के दौरान वाहनों के प्रवेश और निर्गमन के लिए पृथक पृथक मार्ग की व्यवस्था की जाए.
•किसी भी सूरत में रोड पर बरात नहीं निकलेगी बारात का आयोजन मैरिज पैलेस के भीतर ही किया जाना अनिवार्य होगा.
•रोड पर बारात निकलने पर मैरिज पैलेस और आयोजनकर्ता दोनों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.
•कार्यक्रम आयोजन के दौरान सामान्य यातायात को किसी भी प्रकार से व्यवधान उत्पन्न ना हो यह सुनिश्चित किया जावे.
•उपरोक्त नियमों एवं शर्तों का उल्लंघन करने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.
•उक्त बैठक में उप पुलिस अधीक्षक यातायात रायपुर सतीश कुमार ठाकुर, थाना प्रभारी तेलीबांधा सोनल ग्वाल, प्रभारी यातायात थाना तेलीबांधा राकेश ठाकुर औऱ वीआईपी रोड स्थित होटल के मैनेजर और संचालक उपस्थित हुए.