जांजगीर-चांपा से दीपक यादव की रिपोर्ट –
जांजगीर-चांपा। स्वास्थ्य विभाग (Health departmrnt) ने पिछले 14 दिनों में विदेश प्रवास से लौटे सभी लोगों से होम-क्वारंटाइन (Home-quarantine) में रहने के निर्देश दिए है। विभाग ने ऐसे सभी लोगों को हेल्पलाइन नंबर 104 (Helpline no.) पर फोन कर अपने बारे में सभी जानकारियां दर्ज कराने कहा है। होम-क्वारंटाइन में नहीं रहने वालों पर भारतीय दंड संहिता की (IPC) धारा 188, 269 व 270 के तहत क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी। वैधानिक कार्रवाई ( leagle action) के साथ ही उन्हें स्वास्थ्य विभाग द्वारा बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में 14 दिनों तक रखा जाएगा।
14 दिनों तक होम-क्वारंटाइन में रहना जरूरी
स्वास्थ्य विभाग ने विदेश (foreigne) से लौटने वाले यात्रियों से खुद के एवं जन स्वास्थ्य की सुरक्षा की दृष्टि से होम-क्वारंटाइन के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हुए 14 दिनों तक होम-क्वारंटाइन में रहने कहा है। ऐसे व्यक्ति अपने घर के एक ही कमरे तक रहें। होम-क्वारंटाइन में रह रहे व्यक्ति को घर का एक ही सदस्य मास्क लगाकर पूरी सावधानी बरतते हुए जरूरी समान प्रदान करें। विभाग ने होम-क्वारंटाइन में रह रहे व्यक्ति को अन्य लोगों के संपर्क में आने से बचने की अपील की है।
बुखार, खांसी या सांस लेने में तकलीफ हो तो टोल-फ्री नंबर 104 पर बताएं
होम-क्वारंटाइन के दौरान यदि बुखार, खांसी या सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण दिखाई दें, तो ऐहतियात के तौर पर अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल में संपर्क कर अपनी प्रारंभिक जांच करवाएं एवं अपने संबंध में पूरी जानकारी दें। किसी भी प्रकार की समस्या और शंका के समाधान के लिए अपने जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी या टोल-फ्री नंबर 104 पर संपर्क कर सूचित करें।