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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का राज्य शासन, UGC, AICTE को नोटिस, यूनिवर्सिटी के फर्जी मार्कशीट बांटने के मामले में 3 सप्ताह में मांगा जवाब

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ में प्राइवेट यूनिवर्सिटी के फर्जी मार्कशीट बांटने के मामले में राज्य शासन, UGC, AICTE, छत्तीसगढ़ प्राइवेट यूनिवर्सिटी रेगुलेरिटी कमीशन सहित दोनों यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब देने को कहा है। हाईकोर्ट में प्राइवेट यूनिवर्सिटी में बगैर एडमिशन और रजिस्ट्रेशन के डिग्री बांटने को लेकर जनहित याचिका दायर की गई है।

रायपुर के RTI एक्टिविस्ट डॉ. संजीव अग्रवाल की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि राजधानी की दो यूनिवर्सिटी में बिना एडमिशन के फर्जी सर्टिफिकेट बांटने का काम चल रहा है। यह भी कहा गया है कि इसमें दोनों यूनिवर्सिटी प्रबंधन की मिलीभगत है। उन्होंने RTI से मिली जानकारी का हवाला भी दिया है। इसमें कहा गया है कि उम्र कैद की सजा काट रहे कैदी को भी यूनिवर्सिटी ने DCA की अंकसूची जारी कर दी है।

उन्होंने RTI के तहत दस्तावेज जुटाए हैं, जिसके अनुसार कैदी बलराम साहू को 29 जनवरी 14 को सजा हुआ था और वह 14 अगस्त 19 को रिहा हुआ। जेल से बाहर आने से पहले ही विश्वविद्यालय ने डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लिकेशन का सर्टिफिकेट 29 अगस्त 18 को दे दिया, जिसमें वह फर्स्ट डिवीजन आया है।उन्होंने इस पूरे मामले की शिकायत की थी, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तब उन्होंने हाईकोर्ट की शरण ली है।

RTI एक्टिविस्ट संजीव अग्रवाल ने कोर्ट को बताया है कि प्रदेश के प्राइवेट यूनिवर्सिटी में फर्जी डिग्री बांटने का खेल चल रहा है। हायर एजुकेशन जैसी संस्थाओं में इस तरह की गड़बड़िया पर रोक लगाना आवश्यक है। नहीं तो प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठना स्वाभाविक है। उन्होंने मामले के दोषियों पर कार्रवाई करने और ऐसे फर्जी डिग्री बांटने वाले यूनिवर्सिटी को बंद करने की मांग की है।

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