
रायपुर। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रायपुर ने छत्तीसगढ़ निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2005 धारा 7 (1) में प्रदत्त शकित्यों का प्रयोग करते हुए तथा पुलिस उप महानिरिक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर के प्रतिवेदन के आधार पर आरोग्य धनवर्षा डेव्हलपेर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायेरेक्टर रधुवीर सिंह राठौर एवं तीन अन्य के ग्राम उमरिया प.ह.न 23 उप तहसील मंदिरहसौद में स्थित व्यपवर्तित भूमि ख.न. 808/9 का भाग रकबा 13.886 वर्गफुट, ख.न. 338/1, 338/2 रकबा क्रमशः 0.01, 0.01 हेक्टेयर जमीन कुर्की करने का आदेश दिया है।
उल्लेखनीय है कि उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायपुर ने अपने बताया था कि आरोग्य धनवर्षा डेव्हलपर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम से कंपनी बनाकर, कूटरचित दस्तावेज तैयार कर आम जनता को अधिक ब्याज देने, कम समय में धन दोगुना करने का झांसा देकर विभिन्न लोक लुभावनी योजना बताकर निवेशकों से कपटपूर्वक राशि जमा कराई गई। निवेशकों द्वारा जमा कराई गई राशि परिपक्वता के पश्चात् भी उन्हें भुगतान नहीं करने, जमा की गई राशि को वापस नहीं करने, जमा राशि का ब्याज भी अदा नहीं कर धोखाधड़ी किया गया। उनके विरूद्ध थाना सिविल लाईन जिला रायपुर का अपराध क्रमांक 429/2019 धारा 420, 34 भादवि छत्तीसगढ़ के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2005 का अपराध पंजीबद्ध किया गया था।




