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फेनीटोन इंजेक्शन पर छत्तीसगढ़ में रोक, सप्लाई करने वाली दिल्ली की कंपनी को नोटिस, मरीजों की सुरक्षा पर सवाल

रायपुर: छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कॉर्पोरेशन (CGMSC) ने मिर्गी और हेड इंजुरी (सिर की चोट) के मरीजों को दिए जाने वाले झटके रोकने वाले फेनीटोन (Phenytoin) सोडियम इंजेक्शन की सप्लाई पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। दिल्ली स्थित सप्लायर कंपनी ‘सिस्टोकेम लेबोरेटरी’ को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है कि सब-स्टैंडर्ड इंजेक्शन की सप्लाई क्यों की गई और क्यों न इस पर कड़ी कार्रवाई की जाए।

लिक्विड फॉर्म में बना इंजेक्शन पाया गया अमान्य

फेनीटोन इंजेक्शन का ड्रग कोड D-409 है, जो मार्च 2025 में बना और फरवरी 2027 में एक्सपायर होगा। इस बैच (CPY2503) को पावडर की जगह लिक्विड फॉर्म में तैयार किया गया, जो इंडियन फार्माकोपिया (IP) के मानकों के अनुरूप नहीं है। जबकि उसी कंपनी का एक अन्य बैच (CPY2502) मानक गुणवत्ता वाला पाया गया।

सभी अस्पतालों से इंजेक्शन स्टॉक वापस, दोबारा जांच जारी

यह इंजेक्शन अंबेडकर अस्पताल, DKS सुपर स्पेशलिटी अस्पताल सहित प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में सप्लाई किया गया था। फिलहाल दवा कॉर्पोरेशन ने इसके उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है और सभी अस्पतालों से स्टॉक वापस मंगाया जा रहा है। इंजेक्शन को दो अन्य एनएबीएल मान्यता प्राप्त लैब में पुनः परीक्षण के लिए भेजा गया है।

मरीजों की जान पर खतरा, लाइफ सेविंग दवा में गड़बड़ी गंभीर चिंता

फेनीटोन एक लाइफ सेविंग एंटी-एपिलेप्टिक इंजेक्शन है, जिसका उपयोग बार-बार दौरे (सीजर) पड़ने की स्थिति में, ब्रेन सर्जरी से पहले और बाद में तथा कार्डियक एरिदमिया जैसे गंभीर हालात में किया जाता है। डॉक्टरों ने इसे घटिया क्वालिटी का बताया है, जिससे मरीजों की जान को सीधा खतरा हो सकता है।

CGMSC ने जताई सख्ती, गुणवत्ता से समझौता नहीं

CGMSC की एमडी पद्मिमनी भोई साहू ने कहा कि कॉर्पोरेशन केवल क्वालिटी बेस्ड दवाओं के वितरण में विश्वास करता है। कंपनी को सख्त चेतावनी दी गई है और यदि दोबारा जांच में भी इंजेक्शन सब-स्टैंडर्ड पाया गया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

यह मामला एक बार फिर प्रदेश में दवाओं की गुणवत्ता और सप्लाई प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़ा करता है, खासकर जब यह जीवनरक्षक दवाओं से जुड़ा हो।

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