
क्रूज़ ड्रग्स केस(Drugs Case) मामले में फंसे शाहरुख खान(Shah Rukh Khan) के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) को बुधवार को भी राहत नहीं मिल सकी. आर्यन की जमानत पर बॉम्बे हाईकोर्ट में अब गुरुवार को भी सुनवाई होगी. उम्मीद है कि अदालत गुरुवार को ही जमानत पर फैसला सुना सकती है. बता दें कि कोर्ट में आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा के वकीलों अपना पक्ष रखा है. अब NCB के वकील जिरह करेंगे. इससे पहले मंगलवार को भी कोर्ट में सुनवाई हुई थी.
आर्यन खान का पक्ष रखते हुए पूर्व ASG मुकुल रोहतगी ने कहा कि वह 23 साल का है. उसने कैलिफोर्निया से पढ़ाई की है. आरोपी नंबर 1 ग्राहक नहीं था. उसने टिकट नहीं खरीदा था. उसे स्पेशल गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया गया था. उन्होंने कहा कि आर्यन के पास से कोई रिकवरी नहीं हुई थी. उन्होंने सेवन भी नहीं किया था. मैं कहता हूं कि गिरफ्तारी ही गलत थी.
एक दिन पहले एनसीबी ने आर्यन खान की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि वह ना केवल मादक पदार्थ लेते थे, बल्कि उसकी अवैध तस्करी में भी शामिल थे. एजेंसी ने यह भी दावा किया था कि जांच को प्रभावित करने के लिए आर्यन खान और शाहरुख खान की प्रबंधक पूजा ददलानी सबूतों से छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित कर रहे हैं.
वहीं आर्यन खान के वकीलों ने उच्च न्यायालय में अतिरिक्त नोट दाखिल करते हुए कहा कि एनसीबी के क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े और कुछ राजनीतिक हस्तियों द्वारा एक-दूसरे पर लगाए जा रहे आरोप-प्रत्यारोपों से उनका कोई लेना-देना नहीं है.