
रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के सभी शासकीय कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति को लेकर बड़ा फैसला लिया है। नए आदेश के तहत अब सभी सरकारी कर्मचारियों को सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक कार्यालय में उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। साथ ही, 15 जून 2025 से आधार-आधारित उपस्थिति प्रणाली को अनिवार्य रूप से लागू किया जा रहा है।
राज्य शासन के आदेश के अनुसार, यह व्यवस्था सभी नियमित, संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों और अधिकारियों पर लागू होगी। कर्मचारियों को प्रतिदिन अपने मोबाइल फोन के माध्यम से आधार प्रमाणीकरण के जरिये उपस्थिति और प्रस्थान दर्ज करना होगा।
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इस प्रणाली के सफल क्रियान्वयन के लिए सभी कार्यालय प्रमुखों को निर्देश दिया गया है कि वे एनआईसी (NIC) के तकनीकी सहयोग से अपने अधीनस्थ कार्यालयों में आधार आधारित उपस्थिति प्रणाली को समय पर स्थापित करें और तकनीकी आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करें।
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इस व्यवस्था की नियमित समीक्षा की जाएगी और यदि कोई कर्मचारी समय पर उपस्थिति दर्ज कराने में विफल रहता है, तो उसकी जिम्मेदारी स्वयं उस कर्मचारी के साथ-साथ संस्था प्रमुख की भी होगी। शासन ने स्पष्ट किया है कि यह व्यवस्था उसकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और इसका उद्देश्य कार्यस्थलों पर समयपालन और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना है।




