Swati Maliwal Case Update : मालीवाल मारपीट केस में कोर्ट का आदेश, 28 मई तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे बिभव कुमार…

नई दिल्ली : आम आदमी पार्टी सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में आज शुक्रवार को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में सुनवाई हुई। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के निजी सचिव बिभव कुमार कोर्ट में पेश किया गया।
कोर्ट ने बिभव कुमार को 28 मई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बिभव कुमार को 18 मई को स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट करने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। कुमार को उसी दिन देर रात कोर्ट में पेश किया गया था।
बता दें कि दिल्ली पुलिस कुमार को उनके आईफोन से डेटा रिकवर करने के लिए मुंबई ले गई थी। कथित तौर पर कुमार ने पूछताछ के दौरान पुलिस को बताया कि उसने मुंबई में अपना फोन फॉर्मेट कर दिया था। मोबाइल डेटा की रिकवरी को पुलिस अहम मान रही है क्योंकि इससे मामले में महत्वपूर्ण सुराग मिल सकते हैं।
सरकारी वकील ने बिभव के आवेदन का किया विरोध
सरकारी वकील अतुल श्रीवास्तव ने कोर्ट में कहा कि सीसीटीवी आरोपी के अधिकार में नहीं है. जो पेन ड्राइव आरोपी ने दिए हैं वह खाली पाए गए. जिसे एफएसएल को भेज दिया गया है. विभव कुमार ने जांच के दौरान जब्त की गई डीवीआर को सुरक्षित रखने की अपील की थी जिसके विरोध में अतुल श्रीवास्तव ने कहा कि यह आवेदन देने की जगह नहीं है और इसे खारिज कर दिया जाए.
स्वाति मालीवाल ने 13 मई को सीएम आवास में उनके साथ मारपीट किए जाने के आरोप लगाए थे. घटना के पांच दिन बाद आरोपी विभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया था. इसके बाद कोर्ट ने उन्हें पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था. पुलिस हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया.
पुलिस ने फोन फॉर्मैट करने के लगाए आरोप
पिछली बार जब विभव कुमार को कोर्ट में पेश किया गया था दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाए थे कि विभव कुमार के फोन को संभवतः मुंबई में फॉर्मैट कर दिया गया है. इसके बाद विभव को पुलिस मुंबई भी लेकर गई थी. पुलिस ने कोर्ट को बताया था कि विभव कुमार को उसी स्थान पर ले जाया जाएगा जहां फोन फॉर्मैट किया गया था. जांच के बाद विभव को वापस दिल्ली लाया गया.
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