मदिरा प्रेमियों को बड़ा झटका, 1 अप्रैल से महंगी होगी शराब, जितना प्रीमियम उतना ज्यादा देना होगा टैक्स
रायपुर। CG Liquor Price : छत्तीसगढ़ सरकार ने आबकारी नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए शराब पर नई ड्यूटी दरों की अधिसूचना जारी कर दी है। ये नई दरें 1 अप्रैल 2026 से प्रदेशभर में लागू होंगी। इसके तहत देशी और विदेशी दोनों तरह की शराब पर ड्यूटी टैक्स बढ़ाया गया है। सरकार ने पहली बार विदेशी शराब की कीमत के आधार पर अलग-अलग ड्यूटी दरें तय की हैं। यानी अब जितनी महंगी शराब होगी, उस पर उतना ही ज्यादा टैक्स देना होगा। इससे प्रीमियम और लग्ज़री शराब की कीमतों में बढ़ोतरी तय मानी जा रही है।
बता दें कि, नई व्यवस्था के तहत बीयर और रेडी-टू-ड्रिंक (RTD) पेय पदार्थों पर भी संशोधित ड्यूटी दरें लागू की जाएंगी। वहीं, सेना और अर्धसैनिक बलों के लिए न्यूनतम ड्यूटी दर तय की गई है, जिससे उन्हें कुछ राहत मिलेगी। एक और बड़ा बदलाव यह है कि अब शराब की सप्लाई से पहले टैक्स का भुगतान अनिवार्य होगा।
CG Liquor Price : इसके अलावा शराब कंपनियों द्वारा जब रेट ऑफर सेल प्राइस (RSP) जमा किए जाएंगे, उसके बाद बाजार में शराब की कीमतों में इज़ाफा हो सकता है। सरकार का कहना है कि इस फैसले से राजस्व में बढ़ोतरी होगी और आबकारी व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी। नई ड्यूटी दरों से संबंधित अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित कर दी गई है।





